Last Updated on September 23, 2023 by Mani_Bnl
विधान परिषद और विधान सभा के बीच का आपसी संबंध क्या है? अगर आप भी इस सवाल के जबाब की तलाश में है तो हमारा ये आर्टिकल आपके विधान परिषद और विधान सभा के बीच का आपसी संबंध की साड़ी दुबिधा को समाप्त कर देगा। अगर आप विधान परिषद और विधान सभा के बारे में और अधिक और विस्तार से जानना चाहते है तो हमारे इन आर्टिकलों को जरूर पढ़े।
विधान परिषद क्या है? और विधान परिषद के कार्य एवं शक्तियां क्या है?
राज्य विधान सभा क्या है? और विधान सभा की शक्तियाँ एवं कार्य क्या है?
राज्य के विधान मंडल के दोनों सदनों को एक जैसी शक्तियां प्राप्त नहीं है। दोनों में से विधान सभा का स्थिति महत्वपूर्ण है और सारी शक्तियां असल में उसी द्वारा प्रयोग किया जाता है। इन का आपसी संबंध नीचे लिखे गए अनुसार है।
विधान परिषद और विधान सभा के बीच का आपसी संबंध
- साधारण बिल के संबंध में ( In Respects Of Ordinary Bills)
- धन बिल के संबंध में(In Respect Of Money Bills)
- कार्यपालिका पर नियंत्रण(Control Over The Executive)
विधान परिषद और विधान सभा के बीच का आपसी संबंध साधारण बिल के संबंध में ( In respects of ordinary Bills)-

साधारण बिल दोनों सदनों में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधान परिषद द्वारा पास किया गया साधारण बिल उस समय तक राज्यपाल के पास नहीं भेजा जा सकता, जब तक विधान सभा भी बिल को पास ना कर दे। विधान सभा बिल को रद्द भी कर सकती है।
विधान सभा द्वारा पास होने के बाद साधारण बिल विधान परिषद के पास आती है, परंतु वह बिल को पूर्ण रूप से रद्द नहीं कर सकती। अगर विधान परिषद तीन महीने तक उस पर कोई कारवाई ना करे या उस में ऐसे सुझाव दे कर पास कर दे, जो विधान सभा को मंजूर ना हो या उस को रद्द कर दे, तो सारी हालातों में विधान सभा उस बिल को द्वारा साधारण बहुमत से पास कर सकती हैं और वह बिल फिर विधान परिषद के सामने पेश करती है।
दूसरी बार विधान परिषद अगर उस बिल को रद्द करे या एक महीने तक उस पर कोई कारवाई ना करे, या उस में ऐसी शोध कर दे जो विधान सभा को मंज़ूर ना हो तो तीन हालातों में वह बिल दोनों सदनों द्वारा पास समझा जायेगा।
स्पष्ट है की विधान परिषद विधान सभा के विरूद्ध कोई कानून नहीं बना सकती और विधान सभा के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा चार महीने तक रोक लगा सकती है। साधारण बिल पर विधान सभा का ही पूर्ण अधिकार है।
विधान परिषद और विधान सभा के बीच का आपसी संबंध धन बिल के संबंध में(In respect of Money Bills)-

राज्य के धन पर असली हक विधान सभा का है ना कि विधान परिषद का। धन बिल केवल विधान सभा में ही पेश हो सकता है, विधान परिषद में नहीं। बजट और धन बिल विधान सभा द्वारा पास होने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है।
विधान परिषद धन बिल पर विचार और बहस तो कर सकती हैं, पर बिल को रद्द नहीं कर सकती। अगर विधान परिषद धन बिल को रद्द कर दे या ऐसे सुझाव दे कर वापिस कर दे, जो विधान सभा को मंज़ूर ना हो या 14 दिन तक उस पर कोई कारवाई ना करे, तब इन सब हालातों में वह बिल दोनों सदनों द्वारा पास समझा जायेगा।
इस प्रकार स्पष्ट है की राज्य के वित्तय बिल पर विधान सभा को कंट्रोल का अधिकार प्राप्त है, विधान परिषद को नहीं है। विधान सभा के इच्छा के विरुद्ध ना कोई टैक्स लगाया जा सकता है ना ही कोई धन ख़र्च क्या जा सकता हैं।
विधान परिषद और विधान सभा के बीच का आपसी संबंध कार्यपालिका पर नियंत्रण(Control over the Executive)-

कार्यपालिका पर असली हक विधान सभा का है ना की विधान परिषद का। ऐसे तो दोनों सदनों के मैंबर को मंत्री मंडल से सवाल पूछने का , कार्य सीमा प्रस्ताव पेश करने और मंत्री परिषद की नीति और कार्य की आलोचना करके का कार्यपालिका को प्रभावित करने का अधिकार है।
पर मंत्री परिषद अपने कार्य के लिए विधान सभा प्रति जवाबदेह है। मंत्री परिषद तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उस को विधान सभा में बहुमत की हिमायत प्राप्त है।
विधान सभा ही मंत्री परिषद के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उस को तोड़ सकती हैं। परंतु विधान परिषद को विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास पास करके नहीं हटा सकती।
इस तरह कार्यपालिका पर भी विधान सभा का कंट्रोल है और मंत्री विधान सभा की इच्छा, आलोचना और सुझाव को ज्यादा ध्यान से देखते है।
CONCLUSION ( निष्कर्ष ) :
हमें उम्मीद है की आपको हमारा यह विधान परिषद और विधान सभा के बीच का आपसी संबंध का आर्टिकल अच्छा और उपयोगी लगा। जिससे आपको दोनों सदनों के बीच का आपसी संबंध से संबंधित जानकारी प्राप्त हो गयी होंगी। हमारे आर्टिकल का उद्देश्य ही आपको सरल से सरल शब्दों में जानकारी प्रदान करवाना होता है , किन्तु अगर आपको मन में कोई सवाल है , तो आप हमे Comments के जरिए बता सकते है। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
Source: Wikipedia
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