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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवदेन पात्रता और लाभ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवदेन पात्रता और लाभ।

Last Updated on October 22, 2023 by Mani_Bnl

सरकार चाहे किसी भी देश की हो वो वेलफेयर स्कीम, यानि की अगर आसान लफ्जो में कहे तो आर्थिक रूप से कमजोर या जो किसी कारणवश समाज में पिछड़े है उनके उत्थान के लिए तरह तरह की स्कीम ले के आती है। उन्ही स्कीम में से एक है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिसके बारे में आप इस लेख में विस्तार से जानेंगे तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े। तो आइये सबसे पहले Rashtriya parivarik Labh Yojana को ठीक से जानते है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ?

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिनांक 20 जून, 2006 से उन आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार यानि की वो परिवार जिनकी सालाना आय 56 हजार या उससे कम है, उनके लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आरंभ किया गया था जिस परिवार के इकलौते कमाने वाले मुखिया जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो अगर उसकी आकास्मयिक मौत हो जाति है और वो अपने पीछे अपने परिवार को छोड़ जाता है।

इस योजना के अंतर्गत लाभवंतित परिवार के मुखिया के गुजर जाने के बाद उनपे निर्भर परिवार के बाकि लोगों के आजीविका के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी को कोषागार नियत-27 (टी0आर0-27) धनराशि आहरण कर योजना का तत्काल लाभ सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आजीविका के लिए 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। हालाँकि की आरम्भ में इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि केवल 20 हजार ही थी, जिसे साल 2015 में बढ़ा के 30 हजार कर दी गई है। साथ ही  वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से यह योजना कम्प्यूटरीकृत करते हुए आनलाइन कर दी गयी है। आवेदक द्वारा वेवपोर्टल http://nfbs.upsdc.gov.in के माध्यम से आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो यह योजना आपके आपके काम आ सकती है, अब इस जानकारी के बाद आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा की की इस योजना के लाभ क्या क्या है। तो आइये जानते है

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ कौन कौन से है ?

  • इस योजना के अंतर्गत मृतक के परिवार को 30 हजार रूपये की एक मुस्त मदद की जाती है।
  • इस योजना के तहत मिलने वाली राशि आपको 45 दिनों के भीतर आपके बैंक में dbt के तहत आती है।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों उठा सकते है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता क्या है ?

  • आवेदक का उत्तर प्रदेश का होना जरुरी है।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उस परिवार को मिलेगा जिसके मुखिया की मृत्यु 18 साल के बाद और 60 से पहले हुई है।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थी परिवार का गरीबी रेखा से निचे होना जरुरी है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवदेन लिए जरुरी दस्तावेज कौन कौन से है ?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवदेन करने के लिए कुछ दस्तावेज निर्धारित किया गया जिसका आपके पास होना ही चाहिए।

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवदेन लिए जरुरी दिषानिर्देष क्या है ?

अन्य किसी भी सरकारी फॉर्म के जैसे इस योजना के आवेदन के जरुरी दिशा निर्देश जारी किये गए है, अगर आपने पहले किसी भी योजना का फॉर्म भरा है तो आप सायद इन सभी नियमो से वाकिफ हो। लेकिन फिर भी एक बार पढ़ दिशानिर्देश को पढ़ ले जो इस प्रकार है।

  • फार्म को अंग्रेज़ी में भरे।
  • आवेदक का बैंक अकाउंट सहकारी या ग्रामीण बैंक का ना हो ।
  • सवेदक का बैंक अकाउंट राष्ट्रीय बैंक जैसे SBI, आईसीआईसीआई बैंक का हो ।
  • तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
  • आवेदक को अपने द्वारा भरी सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटो कॉपी आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करना होगा ।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से ही जारी किया हुआ होना चाहिए।
  • लाभार्थी का फोटो और हस्ताक्षर, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केबी होना।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवदेन कैसे करे ?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउज़र में http://nfbs.upsdc.gov.in/ को टाइप करे या निचे दिए लिंक पे क्लिक करे।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन यहाँ से करे

अब आपके सामने होम पेज खुलेगा जो तस्वीर के जैसा है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
होम पेज

इस पेज में आपको नया पंजीकरण यानि की नया आवेदन करने हेतु लिंक दिया गया है जिसे हमें पिले रंग के तीर से दिखाया है उसपे क्लिक करे।

क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जो निचे दिए गए तस्वीर जैसा है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

इस पेज पे आप अपनी सभी जानकारी बहुत ही सावधानी से भरे जैसे नाम, आधार की जानकारी इत्यादि।

डिटेल्स भरने के बाद इसे सबमिट कर दे आपका रजिस्ट्रेशन हो चूका है अब।

अब बारी है आवेदन के स्टेटस को जानने की

इसके लिए आपको फिर से निचे दिए लिंक पे क्लिक करना है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन का स्टेटस चेक करे
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

क्लिक करते ही इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा ।इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।

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उम्मीद है की आपको हमारा ये लेख जरूर पसंद आया होगा। सुझाव और मदद के लिए कमेंट जरूर करे।

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