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हाई कोर्ट क्या है?? और हाई कोर्ट की शक्तियां और कार्य क्या है??

हाई कोर्ट क्या है?? और हाई कोर्ट की शक्तियां और कार्य क्या है??

Last Updated on October 22, 2023 by Mani_Bnl

हाई कोर्ट क्या है?? और हाई कोर्ट की शक्तियां और कार्य क्या है?? इस आर्टिकल में हमने भारत के उच्च न्यायालय से जुड़े सभी चीजों को विस्तार पूर्वक समझाया है। क्योकि हम में से कई ऐसे लोग है जो हाई कोर्ट से तो वाकिफ है लेकिन उनके काम और बनावट से अनभिग्न है।

इसलिए हमने इस आर्टिकल में हाई कोर्ट क्या है?? (High Court Kya Hai??) हाई कोर्ट की रचना (High Court Ki Rachna), उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति (High Court Ke Jajo Ki Niyukti),

हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्य-काल (High Court Ke Jaj Ka Karykaal), उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते (High Court Ke Jazz Ke Wetan Or Bhatte) के अलावा हमने हाई कोर्ट की शक्तियां और कार्य(High Court Ki Shaktiya Or Kary) को विस्तार से वर्णन किया है। तो आइये बिना किसी देरी के जानते है हाई कोर्ट को।

हाई कोर्ट क्या है?? (high court kya hai??)

हाई कोर्ट क्या है?? और हाई कोर्ट की शक्तियां और कार्य क्या है??
हाई कोर्ट क्या है?? और हाई कोर्ट की शक्तियां और कार्य क्या है??

भारत के संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रबंध किया गया है, जो हरेक राज्य के न्यायिक कार्यो को देखता अथवा करता है। परंतु प्रत्येक राज्य के पास अपना अलग उच्च न्यायालय होनाजरुरी नहीं है। अगर संसद चाहे तो दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी कर सकती है।

वर्तमान में पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए केवल एक उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च अदालत है और राज्य की अन्य अदालत इसके अधीन होती है । सरकार की संघीय व्यवस्था के बावजूद, भारत के पास एकीकृत न्याय प्रणाली और राज्य उच्च न्यायालय है , जिसके अधिकार क्षेत्र में राज्य के अन्य न्यायालय आते हैं, जो पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं।

उच्च न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र न्यायालय नहीं है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के हाथ होता है।

उनकी सिफारिश पर, राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरी अदालत में स्थानांतरित (transfer) कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत किसी भी मामले में अपील की सुनवाई के लिए किसी भी अदालत को निर्देश दे सकता है।

इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति दे सकता है, और सुनवाई के बाद इसे खारिज कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी हैं और इसका पालन आवश्यक रूप से किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों को भी आदेश दे सकता है जिनका उन्हें पालन करना परता है। सुप्रीम कोर्ट भी उनकी समीक्षा कर सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाई कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे सुप्रीम कोर्ट की इच्छा और आदेशों के अनुसार निर्णय लेना है। उच्च न्यायालय स्वतंत्रता, निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ अपनी कार्यवाही भी करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की तरह, राज्य के उच्च न्यायालय की अपने राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसमें राज्य की सभी अदालतें हैं।

42 वें संशोधन के तहत, उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले को चुनौती नहीं दे सकता जब तक कि उसके खिलाफ अपील न हो। यह राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है और राज्य सरकारें अपने संविधान और शक्तियों पर कानून नहीं बना सकती हैं।

उनके न्यायाधीशों को राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किया जाता है और वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। राज्य के उच्च न्यायालयों ने इस विचित्र गठन में उनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता का सराहनीय प्रमाण दिया है। संविधान और नागरिकों की स्वतंत्रता का बचाव करते हुए, अदालतों ने राज्य सरकारों और भारत सरकार दोनों के खिलाफ शासन करने में संकोच नहीं किया है।

हाई कोर्ट की रचना (high court ki rachna)-

हाई कोर्ट क्या है?? और हाई कोर्ट की शक्तियां और कार्य क्या है??
हाई कोर्ट क्या है?? और हाई कोर्ट की शक्तियां और कार्य क्या है??

राज्य उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर संख्या निर्धारित की जा सकती है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करता है, लेकिन नियमित न्यायाधीशों के अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जा सकती है। और उच्च न्यायालय के कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकते हैं।

यदि राष्ट्रपति को लगता है कि उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया है और कुछ न्यायाधीशों को कुछ समय के लिए नियुक्त करना आवश्यक है, तो वह दो वर्ष के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। यह स्पष्ट है कि केंद्र का राज्य उच्च न्यायालयों पर किसी प्रकार का नियंत्रण है और भारतीय न्यायपालिका एकीकृत है।

मजेदार तथ्य : सिक्किम के हाई कोर्ट के जजों की संख्या भारत के अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के जजों की संख्या से कम है।

हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति (high court ke jajo ki niyukti)-

हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति

जैसा की हमने पहले भी बताया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वह इस मामले में स्वतंत्र नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करना होता है। हाई कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति के समय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है।

मुख्य न्यायाधीश को आमतौर पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। 6 अक्टूबर, 1993 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका की पूर्ववर्ती स्थिति पर विचार करेगी।

26 अक्टूबर, 1998 को, सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण के तहत, यह निर्धारित किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ चर्चा करेंगे।
उनके विचारों और विचारों को सिफारिश के पत्र के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सलाहकार परिषद की राय और मुख्य न्यायाधीश की राय एक ही है, तब तक सिफारिश नहीं की जानी चाहिए।
सरकार वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ परामर्श की प्रक्रिया का पालन किए बिना मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

इस निर्णय से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के विरुद्ध नहीं हो सकती है।

27 जनवरी, 1983 को, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश राज्य के बाहर से होंगे। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को उनकी वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों से बरकरार रखा जाएगा।

एक वरिष्ठ न्यायाधीश, जिसके सेवानिवृत्त होने में एक वर्ष या उससे कम का समय शेष है और उस समय में, यदि वह मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, तो वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए विचार किया जा सकता है।
15 जुलाई, 1986 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अन्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की नीति लागू करने को कहा। सरकारी नीति के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय में कम से कम एक-तिहाई न्यायाधीश राज्य के बाहर से होने चाहिए।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता (Qualification)-

हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए संविधान कुछ निश्चित योग्यताएँ निर्धारित करता है। इस पद को सिर्फ वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, जो –

  • भारत का नागरिक हो।
  • कम से कम 10 वर्षों से भारत में न्यायिक पद पर रह चुका हो।
  • किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या कम से कम 10 वर्षों के लिए एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में एक वकील रहे हैं।

42 वें संशोधन ने यह प्रावधान किया कि एक व्यक्ति को एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, जो राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है या उसे एक न्यायाधिकरण या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कानून का विशेष ज्ञान है। दस साल तक न्यायिक पद संभाल चुके हैं।

44 वें संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते जो उनकी दृष्टि में एक प्रसिद्ध न्यायाधीश नहीं है जब तक कि उन्होंने उपर्युक्त योग्यता पूरी नहीं की है।
इन योग्यताओं को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि केवल योग्य व्यक्तियों को ही न्यायाधीश का पद दिया जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति आसानी से निष्पक्ष, ईमानदारी से कार्य कर सकते हैं और स्वतंत्रता का गला नहीं घोंट सकते।

हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्य-काल (high court ke jaj ka karykaal)-

हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्य-काल

उपर्युक्त योग्यता पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर बना रह सकता हैं। इससे पहले वह खुद इस्तीफा दे सकते हैं।

62 साल की उम्र से पहले कदाचार और अक्षमता के आधार पर न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, लेकिन उसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के जजों को बर्खाश्त करने के लिए निश्चित की गई है, जो इस प्रकार है

संसद के दोनों सदन, 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके, राष्ट्रपति से न्यायाधीश को हटाने का अनुरोध कर सकता है। और इस तरह के अनुरोध पर राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटा देगा। इस प्रकार, राज्य विधायिका महाभियोग के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं हटा सकती है, लेकिन केवल केंद्रीय संसद को ही यह अधिकार प्राप्त है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते (High Court Ke Jazz ke wetan or bhatte)-

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन 2,50,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। अपने वेतन के अलावा, वे कई प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं और सेवानिवृत्ति पर पेंशन के हकदार होते हैं।
उनके वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें संसद द्वारा तय की जाती हैं, लेकिन एक न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान उन्हें कम नहीं किया जा सकता है।

इसका मतलब यह है कि यदि संसद उनके किसी भी लाभ, भत्ते या वेतन को कम करने के लिए एक कानून लागू करती है, तो यह कानून भविष्य के न्यायाधीशों पर लागू होगा, न कि पहले से ही सेवा करने वालों के लिए।

यह उन न्यायाधीशों पर लागू होता है जिन्हें भविष्य में नियुक्त किया जाएगा, न कि उन न्यायाधीशों को जो पहले ही सेवा दे रहे हैं। न्यायाधीशों के वेतन में कटौती केवल उस समय हो सकती है जब राष्ट्रपति ने वित्तीय संकट की घोषणा की है।
एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य अदालत में वकालत नहीं कर सकता है, जहां वह बैठा है, लेकिन यदि वह इस्तीफा देता है तो वह उसी उच्च न्यायालय में भी वकालत कर सकता है।

मजेदार तथ्य: जगन्नाथ कौशल ने पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इस्तीफा दे दिया और बाद में उसी उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास करते रहे।

कसम (Oath)-

प्रत्येक न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के समक्ष पद की शपथ लेनी होगी कि वह संविधान में विश्वास रखेगा, विश्वासपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और संविधान और कानून को बनाए रखेगा।

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हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रान्सफर (High Court Ke Nyadhisho ka Transfer )-

संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार, राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे राज्य के उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर सकता है। आंतरिक संकट के दौरान, सात न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित किया गया था।

उदाहरण के लिए, मई 1976 में, पंजाब और हरियाणा राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोहर सिंह को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजिंदर सच्चर को मई 1976 में राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।

पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम.ए. डी कौशल को 31 मई, 1976 को तमिलनाडु उच्च न्यायालय में भेजा गया था। 30 दिसंबर, 1981 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के अंतर-राज्यीय स्थानांतरण को बरकरार रखा।

सरकार ने 27 जनवरी, 1983 को घोषणा की कि उनके कार्यकाल में एक वर्ष या उससे कम समय के मुख्य न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। 13 अप्रैल, 1994 को व्यापक फेरबदल में सरकार ने 16 उच्च न्यायालयों से 50 न्यायाधीशों को अन्य अदालतों में स्थानांतरित कर दिया।

हाई कोर्ट की शक्तियां और कार्य(High Court ki shaktiya or kary)-

हाई कोर्ट की शक्तियां और कार्य

राज्य उच्च न्यायालय के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। न्यायिक कार्यों के अलावा, उन्हें प्रशासनिक कार्य करने होते हैं, क्योंकि वे राज्य की अन्य अदालतों के कार्यों की देखरेख करते हैं और उनके समग्र कामकाज के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसकी शक्तियों और कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हैं –

1) न्यायिक शक्तियाँ
2) प्रशासनिक शक्तियाँ।

न्यायिक शक्तियाँ –

  उच्च न्यायालय का मुख्य कार्य राज्य में न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखना है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायिक शक्तियों का कही कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, लेकिन संविधान यह बताता है कि उच्च न्यायालयों को वही अधिकार क्षेत्र हासिल होगा, जैसा उन्हे संविधान के अधिनियमन के समय हासिल था। हम निम्नलिखित वर्गों के तहत उनकी न्यायिक शक्तियों का वर्णन कर सकते हैं।

  • मूल अधिकार क्षेत्र –
    उच्च न्यायालयों का मूल अधिकार क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं है –
  •  मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी मुकदमे को सीधे उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए पांच प्रकार के लेख जारी करने की शक्ति है।
    संविधान लागू होने से पहले केवल बॉम्बे (मुंबई), कलकत्ता (कोलकाता) और मद्रास (चेन्नई) के उच्च न्यायालयों को ही लेख जारी करने का अधिकार था। बाकी उच्च न्यायालय केवल कैदी शपथ पत्र जारी कर सकते थे, लेकिन अब यह अधिकार धारा 226 के तहत सभी उच्च न्यायालयों में निहित है।
  •  हाईकोर्ट के पास तलाक, वसीयत, अदालती सम्मान, आत्म-कानूनी मामलों और यहां तक ​​कि प्रमुख मामलों में बुनियादी अधिकार क्षेत्र भी है।
  •  उच्च न्यायालयों को न केवल मौलिक अधिकारों के मामलों में बल्कि अन्य सभी उद्देश्यों के लिए विभिन्न लेख जारी करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लेख जारी कर सकता है। 44 वें संशोधन ने किसी भी मामले में लेख जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त बनाया। 42 वां संशोधन उच्च न्यायालय के आदेश पर लगाम लगाने की शक्ति को हटा देता है। उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट याचिकाएँ स्थापित करने की शक्ति बनी हुई थी लेकिन इसकी शक्तियाँ सीमित थीं। 43 वें संशोधन ने अब उच्च न्यायालयों के मूल शक्तियों को बहाल कर दिया है।
  •  कलकत्ता (कोलकाता), मद्रास (चेन्नई) और बॉम्बे (मुंबई) के उच्च न्यायालयों का अपने-अपने शहरों में कुछ अन्य नागरिक, आपराधिक और कदाचार मामलों में प्राथमिक अधिकार क्षेत्र है।
  •  चुनाव याचिकाएँ उच्च न्यायालयों के माध्यम से भी सुनी जाती हैं। उच्च न्यायालय किसी भी चुनाव को अवैध घोषित कर सकता है यदि वह भ्रष्ट तरीकों से चुनाव जीता है। 12 जून 1984 को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा परिवहन मंत्री धरमवीर को तोशाम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने से रोक दिया और उन्हें छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया।
  • अपील अधिकार क्षेत्र
    उच्च न्यायालयों में अपील की कई शक्तियाँ हैं।
  • उच्च न्यायालय सिविल मामलों में अपील सुन सकता है जिसमें 5,000 रुपये की राशि या उस मूल्य की संपत्ति शामिल है।
  • आपराधिक मामलों को उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिसमें सत्र न्यायाधीश ने दोषी को 4 साल की सजा सुनाई है।
  • एक अपराधी को एक आपराधिक मामले में दोषी पर मौत की सजा देने की शक्ति है, लेकिन इस तरह की सजा केवल उच्च न्यायालय के अनुमोदन के साथ पारित की जा सकती है। अर्थात्, सत्र न्यायाधीश को मौत की सजा देने से पहले उच्च न्यायालय की सहमति लेनी चाहिए।
  • कई आजीविका के मुकदमों में निचली अदालतों के खिलाफ भी अपील की जा सकती है।
  •  कोई भी मुकदमा जिसमें संविधान के किसी अनुच्छेद या कानून की व्याख्या का सवाल है, उसे अपील के रूप में उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है।
  • न्यायिक जांच –
    उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा करने की भी शक्ति है। यह किसी भी कानून को रद्द कर सकता है जो संविधान और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। उच्च न्यायालय की यह शक्ति 42 वें संशोधन के तहत सीमित कर दिया गया था । संशोधन के अनुसार, अन्य अदालतें किसी केंद्रीय कानून की संवैधानिकता को लेकर विवाद नहीं कर सकती थीं, लेकिन 43 वें संशोधन ने फिर से कानून की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति उच्च न्यायालय को दे दी है। इसलिए अब उच्च न्यायालय केंद्रीय कानून और राज्यों के कानून को 42 वें संशोधन से पहले की तरह असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
    44 वी संसोधन के तहत धारा-228 A को हटा के दुबारा वही स्थिति कायम कर दी गई है, जो 42 वी संसोधन से पहले थी। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1 मई 1987 को दल बदली रोकने के लिए बनाये गए 52 वी संबैधानिक संसोधन एक्ट की धारा-7 को गैर-क़ानूनी करार कर दिया। धारा-7 में यह प्रबंध था की किसी सदस्य को आयोग्य ठहराए जाने के फैसले को न्यायलय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
  • अनुमोदन का प्रमाणपत्र –
    उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन इस तरह की अपील हर मामले में नहीं की जा सकती। अपील करने के लिए जरुरी है की संबंधित उच्च न्यायालय अपील की अनुमति दे, अर्थात् उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे कि यह मुकदमा अपील करने के लिए उपयुक्त है। सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय की फैसले के खिलाफ किसी भी मुकदमा में अपील कर सकते हैं।
  • कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड – 
    उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की तरह, कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड है। उनके सभी निर्णय और कार्य लिखित में होते हैं और उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके फैसले राज्य की अन्य अदालतों के लिए बाध्यकारी हैं। विभिन्न मामलों में इसके द्वारा किए गए निर्णयों का भी उल्लेख किया जा सकता है।

प्रशासनिक शक्तियाँ –

उच्च न्यायालय को भी अपने क्षेत्र में बहुत सारे प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं क्योंकि राज्य के अन्य सभी न्यायालय इसके अधीन कार्य करते हैं। और वे अपने सुचारू कामकाज के लिए जिम्मेदार होते हैं और नियम आदि बना सकते हैं। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्य निम्नानुसार हैं

  • 1.उच्च न्यायालय के पास राज्य की अन्य सभी अदालतों की देखरेख करने की शक्ति है।
  • 2.उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अदालतों की कार्यवाही से संबंधित नियम आदि बना सकता है और उन्हें समय-समय पर बदल सकता है।
  • 3.उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में अदालतों को अपने रिकॉर्ड आदि रखने का आदेश दे सकता है। और खातों और अन्य दस्तावेजों की पुस्तकों को बनाए रखने और बनाए रखने के लिए नियम बना सकता है।
  • 4. जांच के लिए किसी अन्य अदालत से उच्च न्यायालय रिकॉर्ड या दस्तावेज या अन्य वस्तु मांग सकता है।
  • 5. उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
  • 6. उच्च न्यायालय इसके तहत किसी भी अदालत से कोई भी मुकदमा तलब कर सकता है और यदि वह इसे आवश्यक मानता है, तो वह इसे स्वयं तय कर सकता है। वह अपने फैसले में तेजी लाने के लिए निचली अदालत को आदेश भी दे सकती है।
  • 7. उच्च न्यायालय, यदि यह आवश्यक समझे तो एक मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर सकता है।
  • 8. उच्च न्यायालय अन्य अदालतों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और रोजगार की स्थिति भी तय कर सकता है।
  • 9. उच्च न्यायालय अपने तहत काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, और उनकी सेवा की शर्तों को भी तय करता है। यह काम मुख्य न्यायधीश के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायधीश लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श कर सकता है, और इसके द्वारा निर्धारित नियमों पर राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक है। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक मामलों पर व्यय का भुगतान रिजर्व फंड से किया जाता है। 1956 में प्रभात कुमार बनाम कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मामले में निर्णय पारित किया गया था। नियुक्ति करने की शक्ति में निलंबित करने या खारिज करने की शक्ति शामिल है।
  • 10. उच्च न्यायालयों में निचली अदालतों के न्यायाधीशों की पदोन्नति, अनुपस्थिति, पेंशन और भत्ते आदि के बारे में नियम बनाने की शक्ति है।
  • 11. यदि किसी कारण से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य में राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उस राज्य का राजयपाल नियुक्त कर सकता है। जैसे 9 जुलाई 1994 को इक हादसे में पंजाब के राजयपाल श्री सुरेन्द्र नाथ की मृत्यु हो गई थी। परिणामस्वरूप, पंजाब में राज्यपाल का पद रिक्त हो गया और राष्ट्रपति ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, श्री कुर्डकर को पंजाब का कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया।

पूछताछ, निर्देश और आदेश जारी करने की शक्ति – 

42 वें संशोधन ने अनुच्छेद 226 को एक नया रूप दिया। अनुच्छेद 226 के संशोधन के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्रों के किसी भी व्यक्ति या शक्ति को अथवा उन क्षेत्रों की सरकार को निर्देश, आदेश आदि जारी कर सकती है।

1. संविधान के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन के कारण हुए नुकसान को दूर करने के लिए, या किसी कानून या अधिनियम या किसी विशेष नियम, उप-कानून या संविधान के तहत बनाए गए किसी अन्य दस्तावेज के उल्लंघन के कारण होने वाले अन्याय या हानि को दूर करने के लिए।
2 . किसी भी शक्ति द्वारा या उसके अधीन की गई अवैध कार्रवाई के कारण होने वाले अन्याय या हानि को दूर करने के लिए आदेश आदि जारी कर सकती है।

  हालांकि, 42 वां संशोधन यह भी प्रदान करता है कि कोई भी उच्च न्यायालय तब तक अंतरिम आदेश जारी नहीं करेगी जब तक –
(1) ऐसे आवेदन पत्र की प्रतियां और उन सभी दस्तावेजों की प्रतियों जिनके आधार पर अंतरिम आदेश जारी करने की मांग की गई हैं। वह उस पार्टी को नहीं दिया जाता है जिसके खिलाफ याचिका है या याचिका दायर करना हो।
(2) दूसरे पार्टी को इस मामले में अपना पक्ष को प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो ।

कोई भी उच्च न्यायालय इन दोनों शर्तों को पूरा किए बिना आदेश जारी नहीं कर सकता है। यदि वह इस संबंध में संतुष्ट है की याचिकाकर्ता को ऐसे नुकसान से बचाना है जिसे पैसे से पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस तरह का अंतरिम आदेश जारी करना आवश्यक है, हालांकि, यदि अंतरिम आदेश जारी होने के 14 दिनों के भीतर उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो उच्च न्यायालयों द्वारा जारी अंतरिम आदेश अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इन 14 दिनों से पहले भी, उच्च न्यायालय अपने अंतरिम आदेश को स्थगित कर सकता है।

क्षेत्राधिकार विस्तार –

संविधान के अनुच्छेद 230 के अनुसार, संसद, कानून द्वारा, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायिक कार्यों के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल या बाहर कर सकती है।

निष्कर्ष –

हमें उम्मीद है की आपको हाई कोर्ट क्या है?? और हाई कोर्ट की शक्तियां और कार्य क्या है?? आर्टिकल अच्छा और उपयोगी लगा। जिससे आपको हाई कोर्ट से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो गयी होंगी। हमारे आर्टिकल का उद्देश्य ही आपको सरल से सरल शब्दों में जानकारी प्रदान करवाना होता है , किन्तु अगर आपको मन में कोई सवाल है , तो आप हमे Comments के जरिए बता सकते है। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। 
Source: हाई-कोर्ट
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