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Domicile Kya Hota Hai | Domicile Certificate  कैसे बनाये?

Domicile Kya Hota Hai | Domicile Certificate  कैसे बनाये?

Last Updated on September 23, 2023 by Mani_Bnl

अगर आप भी Domicile Kya Hota Hai | Domicile Certificate Domicile कैसे बनाये? क्योकि अक्सर जब हम किसी सरकारी काम के लिए जाते है तो हमसे Domicile सर्टिफिकेट माँगा जाता है। अगर आप इन सवालों का जबाब ढूंढ रहे है तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है, इस आर्टिकल में हमने domicile से जुड़ी सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताया है तो आइये सबसे पहले जानते है Domicile Kya Hota Hai?

Domicile Kya Hota Hai?

Domicile यानि की निवास स्थान का पता किसी व्यक्ति के स्थायी या निश्चित घर को संदर्भित करता है, जहां का उन्हें कानूनी रूप से निवासी माना जाता है। यह एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र यानि के वह व्यक्ति किस जगह का रहने वाला है उसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है, अर्थात, tex लेनदेन के उद्देश्यों के लिए उन्हें किस देश या राज्य का निवासी माना जाता है, और जहां वे एक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों और अपनी सुरक्षा का दावा कर सकते हैं।

कानूनी दृष्टि से, किसी व्यक्ति का अधिवास स्थान वह स्थान है जहाँ उनका अपना स्थायी घर है और जहाँ वे कही भी रहने पर वापस लौटने का इरादा रखते हैं।

हालांकि, एक व्यक्ति का अधिवास बदल सकता है यदि वे एक अलग स्थान पर एक स्थायी घर स्थापित करते हैं। इसका मतलब यह है कि वे अपने स्थायी निवास को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर चुके हैं और जीवन भर वहीं रहने का इरादा रखते हैं। अधिवास बदलने के लिए, नए स्थान को अपना स्थायी घर बनाने के लिए व्यक्ति के पास इसका प्रमाण होना चाहिए।

डोमिसाइल का कानूनी प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति पर अदालत के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करता है। इसका उपयोग किसी व्यक्ति के कर निवास और दायित्वों और अधिकारों और सुरक्षा को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है, जिसके लिए वे किसी विशेष देश के नागरिक के रूप में हकदार हैं।

कई देशों में, एक व्यक्ति का अधिवास देश में उनकी भौतिक उपस्थिति से स्थापित होता है, जो उस स्थान को अपना स्थायी घर बनाने के इरादे से संयुक्त होता है। इसे “निवास परीक्षण” के रूप में जाना जाता है। अधिवास स्थापित करने के लिए, एक व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि वे देश में काफी समय से रह रहे हैं और उनका वहां स्थायी रूप से रहने का इरादा है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति के कई निवास हो सकते हैं, लेकिन केवल एक अधिवास। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के पास एक देश में एक घर हो सकता है और दूसरे देश में महत्वपूर्ण समय व्यतीत कर सकता है, लेकिन उसका अधिवास उस स्थान पर होगा जहां उसका स्थायी घर है।

Domicile मिलता कैसे है? | domicile देता कौन है?

किसी भी व्यक्ति को Domicile देने का अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को है, जैसे उदाहरण के लिए आप पंजाब के नागरिक हो तो आपको पंजाब सरकार के माध्यम से domicile मिलेगा लेकिन अगर आप किसी केंद्र साशित प्रदेश में रहते है तो आपको domicile केंद्र सरकार के माध्यम से मिलेगा।

यह आपको वहां के राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार , जिला के मजिस्ट्रेट, जिला के एसडीओ, एसडीएम और कुछ मामलो में अन्य अधिकारी हो सकते हैं, जिनसे आप निचे बताएं गए तरीको के माध्यम से Domicile प्राप्त कर सकते है।

Domicile प्राप्त कैसे करें ?

Domicile सर्टिफिकेट के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते है, अब तो लगभग सभी राज्यों में आपको कई तरह से नए नए नए सरल तरीको से अप्लाई करने की सहूलियतें मिल रही है, जैसे की हरेक राज्य अपने पोर्टल पे नागरिको को Domicile प्राप्त करने की सहूलियत प्राप्त करवा रहा है जिससे आप कुछ ही क्लिकों में Domicile के लिए अप्लाई कर सकते है।

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क्रमांकराज्य अप्लाई कैसे करे ?
1.Andhra PradeshApply through the MEESEVA app of the Government of Andhra Pradesh.
2.Arunachal PradeshApply through Arunachal eServices portal of the Government of Arunachal Pradesh.
3.AssamApply through e-District services of Assam state portal.
4.BiharApply through RTPS portal of Bihar Government.
5.ChhattisgarhApply through the e-district portal of Chhattisgarh state.
6.GoaApply through Goa Online portal
7.GujaratApply through the Digital Gujarat portal
8.HaryanaApply through the e-Disha portal of Haryana.
9.Himanchal PradeshApply online through Online Seva (e-District) portal.
10.JharkhandApply online through Jharkhand e-District (JharSewa) portal.
11.KarnatakaApply online through the official website of Nadakacheri AJSK.
12.KeralaApply online through Akshaya portal of the Government of Kerala.
13.Madhya PradeshApply online through MP e-District portal.
14.MaharashtraApply online through Aaple Sarkar portal of the Government of Maharashtra.
15.ManipurApply through the e-District portal of Manipur.
16.MeghalayaApply through the e-District portal of Meghalaya.
17.MizoramApply through the e-District portal of Mizoram.
18.NagalandApply through the e-District portal of Nagaland.
19.OdishaApply through the e-District portal of Odisha.
20.PunjabApply through the state portal of Punjab.
21.RajasthanApply through e-Mitra portal of the Government of Rajasthan.
22.SikkimApply through the e-Services portal of Sikkim.
23.TamilApply through the Tamil Nadu e-Sevai center.
24.TelenganaApply through the MeeSeva portal of the Government of Telangana.
25.TripuraApply through e-District portal of Tripura.
26.Uttar PradeshApply through e-Saathi web portal or mobile app.
27.UttarakhandApply through the e-District portal of Uttarakhand.
28.West BangalApply through West Bengal e-District portal.
29.Andman And Nicobar IslandsApply through official portal of Andaman & Nicobar Administration.
30.ChandigarhApply through Sampark portal of Chandigarh.
31.Dadra And Nagar HaveliApply through the official portal of Dadra and Nagar Haveli Administration.
32.Daman and DiuApply through the official portal of Daman and Diu Administration.
33.DelhiApply through e-District portal of Delhi.
34.Jammu And KashmirApply through the revenue department of Jammu and Kashmir.
35.LadakhN/A
36.LakshadweepN/A
37.PuducherryApply through e-District portal of Puducherry.

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ऑनलाइन आवेदन ना हो तो?

लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे है जहाँ ऑफलाइन काम ज्यादा हो रहा है वहां आप अपने जिले के मिम्नलिखित दफ्तरों से अप्लाई कर सकते है।

  • तहसीलदार का कार्यालय
  • राजस्व डिपार्टमेंट के कार्यालय में
  • कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर कार्यालय में
  • एसडीएम कार्यालय में
  • Citizen Service Corners (CSC)
  • रजिस्ट्रार / सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस से

अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा की अप्लाई करते वक्त किन डॉक्युमेंट की जरुरत पड़ती है? तो आइये ये भी जान लेते है की कौन कौन से डॉक्युमेंट की जरुरत पड़ती है अप्लाई करने के लिए ?

अप्लाई करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

किसी भी तरह के सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए कुछ शर्तो को पूरा करना पड़ता है वो आप डॉक्यूमेंट के माध्यम से पूरा करते है, इसी तरह आप यहाँ भी अपने डॉक्यूमेंट को सब्मिट करेंगे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे है तो पोर्टल पे करेंगे अगर ऑफलाइन कर रहे है तो आप उसी ऑफिस में जमा कराएँगे जहाँ से अप्लाई करेंगे।

ये डॉक्यूमेंट हरिक स्टेट के मुताबिक अलग अलग अलग हो सकती है लेकिन कुछ ऐसे डॉक्युमेंट है जो लगभग सभी जगह एक से ही है वो है :

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पहचान को प्रमाणित करने के लिए आपको भारत सरकार या स्टेट के तरफ से मिले पहचान पत्र जैसे की

  • आधार कार्ड,
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • राशन कार्ड
  • कोई अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज

इन डॉक्यूमेंट में से कोई एक देना होगा।

जन्म को सत्यापित करने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट देना होगा वो है :

  • पासपोर्ट
  • वोटर आईडी कार्ड
  • विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र
  • जन्म प्रमाणपत्र

अगर इन डॉक्यूमेंट में से कोई भी आपके पास नहीं है तो भी आप तहसील या अदालत से एक एफिडेविट बनवा के अप्लाई कर सकते है वो भी मान्य होगा।

अपने निवास को सत्यापित करने के लिए आपको अब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सब्मिट करना होगा वो है :

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • वोटर आईडी कार्ड
  • बिजली का बिल
  • पासपोर्ट
  • टेलीफोन बिल (पोस्टपेड या लैंडलाइन)
  • राशन कार्ड
  • किराया समझौता
  • ड्राइविंग लाइसेंस

अगर इनमे से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कोई अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज सबमिट कर सकते है।

इसके अलावा आपको आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, साथ ही सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट भी सबमिट करवाना पड़ेगा हालाँकि कुछ स्टेट में इसमें छूट दी जाती है।

Domicile Certificate  शुल्क और समय

Domicile Certificate बनवाने का षुल्क अलग अलग है ये आपके स्टेट के प्रोसेस के मुताबिक निर्धारित किया जाता है, इसमें 200 से 1500 तक का खर्चा आ सकता है। साथ ही खास वर्ग के लिए छूट भी मिलती है अप्लाई करते वक्त आप इस बात को जरूर कन्फर्म करे की शुल्क कितना लिया गया और हमें कमेंट में जरूर बताये ताकि हम इसमें जोड़ सके।

आवेदन के 15 से 25 दिन के भीतर आपको आपका Domicile Certificate मिल जायेगा ये आपके राज्य के प्रोसेस पे निर्भर करता है।

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