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चुनावी प्रक्रिया में सरकार द्वारा किए गए सुधार

चुनावी प्रक्रिया में सरकार द्वारा किए गए सुधार

Last Updated on October 22, 2023 by Mani_Bnl

चुनावी प्रक्रिया में सरकार द्वारा किए गए सुधार के इस लेख के माध्यम से हम आज भारत की चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।

पिछले कुछ वर्षों में, चुनाव सुधार की मांग जोर पकड़ रही है। विपक्षी दलों ने बार-बार संसद से चुनावी व्यवस्था सुधारने का आह्वान किया है। चुनाव आयोग ने भी चुनावी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए।

राजीव गांधी की सरकार ने चुनावी व्यवस्था में सुधार के लिए 13 दिसंबर, 1988 को लोकसभा में दो बिल पेश किए। इनमें से एक बिल 62 वां संशोधन बिल था जो संसद द्वारा पारित होने के बाद 61 वां संशोधन अधिनियम बन गया और आधे राज्यों की विधान सभाओं द्वारा प्रवानगी दी गई है। इन दोनों बिल ने चुनाव प्रणाली में निम्नलिखित सुधार किए हैं।

Table of Contents

चुनावी प्रक्रिया में सरकार द्वारा किए गए सुधार

  • मतदान के अधिकार की आयु 18 वर्ष
  • चुनाव मिशनरियों को चुनाव आयोग के अधीन करना
  • इलेक्ट्रॉनिक मशीन
  • मतदान केंद्रों पर कब्ज़ा करने पर सख्त सजा
  • चुनावी सभाओं में बाधा डालने पर सजा
  • अपराधियों को चुनाव में खड़े होने से रोकने का आधार विस्तृत करना
  • उम्मीदवार को कम करने की व्यवस्था
  • राजनीतिक दलों का पंजीकरण
  • एक स्वतंत्र उम्मीदवार की मृत्यु होने से चुनाव रद्द नहीं होती है
  • अभियान का समय घटाना
  • पहचान पत्र
  • मंत्रियों के  कार-काफ़िले पर प्रतिबंध
  • धन के दुरुपयोग पर रोक
  • जाति और धर्म के नाम पर प्रचार करने पर पाबंदी
  • चुनाव आयोग को बहु-सदस्यीय बनाना
  • चुनाव खर्च में वृद्धि
  • राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि में वृद्धि
  • दल बदलने पर प्रतिबंध

आइये ऊपर दिए गए इन बिन्दुओ को विस्तार से जानते है।

मतदान के अधिकार की आयु 18 वर्ष :

लंबे समय से, राजनीतिक दल और युवा मांग करते रहे हैं कि मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की जाए। 61 वें संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। संशोधन संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। श्री राजीव गांधी ने कहा कि 21 से 18 वर्ष के मतदान के अधिकार की आयु बढ़ाकर, 5 करोड़ मतदाता चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे।

चुनाव मिशनरियों को चुनाव आयोग के अधीन करना :

पूरी निर्वाचन मशीनरी को चुनाव आयोग के दायरे में लाने के लिए प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया है। चुनाव के दौरान चुनाव के संचालन में लगे राज्य सरकारों के अधिकारियों की सेवाओं को चुनाव आयोग के दायरे में लाया गया है ताकि अधिकारी निष्पक्ष और अनुशासित तरीके से अपनी चुनावी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें।

इलेक्ट्रॉनिक मशीन :

चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में भी संशोधन किया गया है।

मतदान केंद्रों पर कब्ज़ा करने पर सख्त सजा :

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में मतदान केंद्रों पर कब्ज़ा करने वालों के लिए कठोर दंड देने के लिए संशोधन किया गया है। मतदान केंद्रों के अधिभोगियों को न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा होती है। सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों को मतदान केंद्र पर कब्ज़ा करने के कृत्य में पकड़े जाने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इस तरह के मामलों में न्यूनतम एक साल की सजा और अधिकतम तीन साल की सजा होती है।

चुनावी सभाओं में बाधा डालने पर सजा :

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में हज़ार रुपये का जुर्माना और चुनावी बैठकों में बाधा डालने के लिए तीन महीने के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। यह संशोधन चुनावी गुंडागर्दी को रोकने के लिए किया गया है।

अपराधियों को चुनाव में खड़े होने से रोकने का आधार विस्तृत करना :

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 में अपराधियों को चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए आधार में संशोधन किया गया है। मुनाफाखोरी और जमाखोरी, भोजन और दवा की मिलावट, दहेज विरोधी कानून, सती कानून, अतिवाद या ड्रग कानून में दोषी पाए जाने वालों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है। 

उम्मीदवार को कम करने की व्यवस्था :

चुनावों में उम्मीदवारों की भीड़ को कम करने के लिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत से कम मतदाताओं या उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन की पुष्टि करने का प्रावधान किया गया है।

2010 में जमानत राशि बढ़ाई गई थी। लोकसभा उम्मीदवारों के लिए 25,000 रुपये और विधानसभा उम्मीदवारों के लिए 10,000 रुपये की जमानत राशि निर्धारित की गई है। यह राशि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आधी है। उसी समय, एक स्वतंत्र उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए, उसे दस मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और दस मतदाताओं द्वारा समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है।

राजनीतिक दलों का पंजीकरण :

राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन किया गया है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए आवश्यक शर्तों में धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद में विश्वास की अभिव्यक्ति के लिए प्रावधान शामिल हैं। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने की शक्ति दी गई है। 2018 तक, 2091 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत किया गया था।

एक स्वतंत्र उम्मीदवार की मृत्यु होने से चुनाव रद्द नहीं होती है :

मार्च 1992 में, संसद ने जन प्रतिनिधि (संशोधन) बिल  पारित किया। बिल एक स्वतंत्र उम्मीदवार की मृत्यु के मामले में चुनाव को रद्द ना करने का प्रावधान करता है।

अभियान का समय घटाना :

राष्ट्रपति ने जनवरी 1992 में एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों में नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि के 20 दिन से न्यूनतम मतदान की समय सीमा को घटाकर 14 दिन कर दिया गया।

पहचान पत्र :

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी . एन. सत्र के निर्देशों के बाद पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

मंत्रियों के  कार-काफ़िले पर प्रतिबंध :

चुनाव आयोग ने चुनावों के मौके पर मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कारों के काफ़िले पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। कोई भी मंत्री तीन से अधिक कारों का उपयोग नहीं कर सकता है।

धन के दुरुपयोग पर रोक  :

चुनाव आयोग ने जुलाई 1994 में चुनाव के अवसर पर धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक फरमान जारी किया और इसका पालन करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। इसके लिए एक अलग चुनाव पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है।

जाति और धर्म के नाम पर प्रचार करने पर पाबंदी :

चुनाव आयोग ने जुलाई 1994 में एक आदेश जारी किया जिसके तहत यदि कोई भी उम्मीदवार किसी भी चुनाव में जाति और धर्म के नाम पर प्रचार करता पाया गया, तो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। इन नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

चुनाव आयोग को बहु-सदस्यीय बनाना :

अक्टूबर 1993 में, राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को बहु-सदस्य बनाने वाला अध्यादेश जारी किया। आज चुनाव आयोग के तीन सदस्य हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य आयुक्त शामिल हैं।

चुनाव खर्च में वृद्धि :

मार्च 2014 में, सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए खर्च सीमा बढ़ा दी गई। अब एक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए अधिकतम 70 लाख रुपये और राज्य विधानसभा के लिए 28 लाख रुपये खर्च कर सकता है।

राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि में वृद्धि :

राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले गंभीर उम्मीदवारों की संख्या को काम करने के लिए जमानत राशि 2,500 से 15,000 रुपये तक कर दी गयी, 5 जून, 1997 को यह अध्यादेश जारी किया गया था। वहीं, राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को 50 प्रत्याशियों के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र में अपना नाम प्रस्तुत करना होगा और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होगा।

दल बदलने पर प्रतिबंध :

जनवरी 2004 में पारित एक संवैधानिक संशोधन ने यह प्रावधान किया कि संसद या राज्य विधान मंडल के किसी भी सदस्य को दल बदलने पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाएगा।

यद्यपि सरकार द्वारा किए गए चुनावी सुधार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चुनाव सुधार एकतरफ़ा और अपूर्ण हैं। चुनाव सुधार चुनावों में धन की बढ़ती भूमिका पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान नहीं करते हैं, न ही वे सरकारी प्रचार और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करते हैं।

चुनाव आयोग ने 90% चुनावी सुधार सिफ़ारिशें का अनु-पालन नहीं किया है। यही नहीं, सरकार ने खर्च को कम करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के लिए चुनाव आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना जरूरी नहीं समझा। चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है ताकि चुनाव निष्पक्षता और स्वतंत्रता के माहौल में हो।

निष्कर्ष ( Conclusion):

हम उम्मीद करते है कि हमारे इस लेख चुनावी प्रक्रिया में सरकार द्वारा किए गए सुधार से आपको आपके सभी सवालों का बखूबी जबाब मिल गया। हमारे आर्टिकल का उद्देश्य आपको सरल से सरल भाषा में जानकरी प्राप्त करवाना होता है। हमे पूरी उम्मीद है की ऊपर दी गए जानकारी आप के लिए उपयोगी होगी और अगर आपके मन में इस आर्टिकल से जुड़ा सवाल या कोई सुझाव है तो आप हमे निःसंदेह कमेंट्स के जरिए बताये । हम आपकी पूरी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे।
Source: Political Parties
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